नई दिल्ली. सरकार ने सूक्ष्म, लघु एंव मझोले उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) के लिये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान कर दी है. उन्हें अब रजिस्ट्रेशन के लिये केवल पैन और आधार (PAN and Aadhaar) देने की जरूरत होगी. मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया. इसकी घोषणा करते हुए एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद एमएसएमई इकाइयां को वित्त समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता मिलेगी.
सरकार ने की ये घोषणा
उन्होंने कहा कि उद्यमिता और अन्य संबंधित पहलुओं को लेकर छोटी इकाइयों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है. मंत्री ने उम्मीद जतायी कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी छोटे कारोबारियों को पूर्ण समर्थन देंगी. बयान के अनुसार नई व्यवस्था के तहत एमएसएमई के पंजीकरण के लिये अब केवल पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार देने की जरूरत होगी.
बढ़ाया कर्ज का दायरा
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण समाधान व्यवस्था 2.0 के दायरे का विस्तार किया है. आरबीआई ने इसके तहत एमएसएमई (MSME), गैर-एमएसएमई, छोटे कारोबार और लोगों के लिए कारोबारी उद्देश्य से अधिकतम कर्ज सीमा को दोगुना कर 50 करोड़ रुपये कर दिया है. अभी तक यह दायरा 25 करोड़ रुपये था.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने के अवसर पर कहा कि समाधान रूपरेखा 2.0 के तहत अधिक कर्जदारों को लाभ देने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है. अब 50 करोड़ रुपये तक के कर्ज वाले एमएसएमई, गैर-एमएसएमई, छोटी यूनिट्स या व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
source:news18